संसद Live: सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा में भारी बहुमत से पास, सिर्फ तीन सांसदों ने किया विरोध

सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है. बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े जबकि तीन सदस्‍यों ने इसके विरोध में वोट किया. इसके चलते अब गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने का एक रास्‍ता साफ हो गया है. बिल पास होने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे. अब यह बिल राज्‍य सभा में जाएगा.


इससे पहले केंद्रीय सामाजिक न्‍याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आर्थिक रूप से पिछड़े समान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संसोधन बिल लोकसभा में पेश किया. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंग गहलोत ने यह बिल पेश करते हुए कहा कि अब तक आरक्षण के दायरे से बाहर छूटे समाज के सभी वर्गों को इस कोटे का लाभ मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार 'सबका साथ और सबका विकास' को लेकर प्रतिबद्ध है और यह बिल इसका एक सबूत है.


इस संविधान संशोधन विधेयकर को पारित करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को संसद में मौजूद रहने को कहा था.

इससे पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया. इस बिल को लेकर कई विपक्षी दलों के ऐतराज के बावजूद सदन ने इस पारित कर दिया गया.

इस बिल के पास होने पर अफगानिस्‍तान, पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी. बिल के अनुसार, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को छह साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी. उत्‍तर पूर्व के राज्‍यों विशेष रूप से असम में इसका काफी विरोध हो रहा है. बिल पेश करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह देश हित में है. यह बिल केवल असम के लिए या एक देश विशेष से आने वाले लोगों के लिए ही नहीं है. यह बिल उन लोगों के लिए भी है जो पश्चिमी सीमा से आए हैं और राजस्थान, पंजाब और दिल्‍ली में बसे हैं.


वहीं केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाकर नौ जनवरी तक कर दिया. ‘आर्थिक रूप से पिछड़े’ वर्गों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक पेश करने की खातिर राज्यसभा की कार्यवाही में एक दिन का विस्तार किया गया है.

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